Saturday, May 5, 2018

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ई-वे बिल क्या है – What is E-way Bill 

GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर हैं जो कि वस्तुओं और सेवाओं की Supply पर लगाया जाता हैं| GST के अंतर्गत वस्तुओं के एक स्थान से मूवमेंट करने पर यानि कि माल को एक स्थान से दूसरे भेजने या प्राप्त करने पर ई-वे बिल (E-way Bill) जारी (Issue) करने का प्रावधान हैं| E-way Bill एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल होगा जिसमें भेजे जाने वाले या प्राप्त किये जाने वाले माल और उस पर लगने वाले GST की पूरी जानकारी होगी|
E-Way Bill के आधार पर ही GST Officers ट्रांसपोर्ट किये गए माल की चेकिंग करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकते कि माल पर उचित GST लगाया जा चुका हैं| GST से पहले Sales Tax या VAT कानून में Road Permit का प्रावधान था, जो GST के लागू होने के बाद E-Way Bill के रूप में जारी होगा|

E-Way Bill कब जारी करना पड़ेगा – 

GST के अंतर्गत 50,000 रूपये से अधिक माल भेजने या प्राप्त करने पर E-Way Bill जारी करना अनिवार्य हैं|50000 से कम के माल पर E-Way बिल जारी करना आवश्यक नहीं हैं लेकिन Supplier या Receiver अपनी इच्छानुसार जारी कर सकता हैं|

E-Way Bill किस समय और कैसे जारी करना है –

E-way bill को माल के मूवमेंट शुरू होने से पहले यानि की वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से पहले GST Common Portal (gst.gov.in) पर Online जारी करना पड़ेगा| ई-वे बिल जीएसटी कॉमन पोर्टल पर GST INS-1 Form में जारी होगा| E-Way बिल के जारी होने पर एक unique E-way bill number (EBN) प्राप्त होगा जिसकी जानकारी माल के Supplier, Transporter और Recipient को GST Common Portal (gst.gov.in) पर पता चल जाएगी| सरकार SMS द्वारा E-way bill जारी करने की भी सुविधा देगी|

E-way Bill कौन जारी करेगा –

अगर माल को रजिस्टर्ड सप्लायर या रिसीवर अपने ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो उन्हें GST Common Portal पर जाकर माल को रवाना करने से पहले E-way bill जारी करना पड़ेगा
अगर माल ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा रहा हैं तो माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले, सप्लायर या रिसीवर E-way Bill जारी कर सकता हैं| अगर सप्लायर या रिसीवर ने E-way bill जारी नहीं किया है और माल ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया हैं तो फिर E-Bill ट्रांसपोर्टर के द्वारा जारी किया जाएगा और कुछ जानकारी Supplier या receiver के द्वारा भरी जाएगी|

Form GST INS-1 की जानकारी –

E-Way bill को form GST INS-1 में ही issue किया जाता हैं| इस Form के Part-A में माल की जानकारी होती हैं और Part-B में Transporter की जानकारी होती हैं|

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