E-way Bill जारी करना कब अनिवार्य है –
GST के अंतर्गत यदि 50,000 रूपए या इससे अधिक मूल्य के माल की Supply किसी वाहन (Vichle) द्वारा की जाती है तो उस समय E-way Bill जारी करना अनिवार्य होता है| अगर Transporter द्वारा अलग-अलग व्यापारियों के कई सारे माल की Supply एक साथ की जा रही है और उसका मूल्य 50 हजार या उससे अधिक है तो उसके लिए Transporter द्वारा E-way Bill बनाया जाएगा| इसमे माल की आवा-जाही इस सम्बन्ध में होती है –
- माल की Supply से सम्बन्धित|
- अन्य माल की Supply जैसे – माल का Return होना|
- किसी अपंजीकृत व्यक्ति से माल की Supply प्राप्त करने पर|
माल की Supply इस सम्बन्ध में हो सकती है –
1. Business के दौरान भुगतान के बदले माल की Supply करना|
2. बिना Business से सम्बन्धित भुगतान के बदले माल की Supply करना|3. बिना प्रतिफल के दौरान माल की Supply करना| इसमे सप्लाई का मतलब है –
- Sales – माल की बिक्री और भुगतान करने पर|
- Transfer – अपनी किसी Branch में माल का हस्तांतरण करने पर|
- Exchange – माल के बजाय माल की सप्लाई होने पर|
कुछ विशेष स्थितियों में E-way Bill अनिवार्य रूप से जारी करना होगा| चाहे माल का मूल्य 50 हजार रूपए से कम हो –
- Job Workers के लिए माल की Inter State Supply करने पर और
- Handicraft माल की Inter-State Supply या Transport उन डीलर्स द्वारा करने पर जिन्हें GST Registration में छुट दी गई है|
E-way Bill जारी करने की आवश्यकता नहीं है –
कुछ स्थितियों में E-way Bill बनाने की जरुरत नहीं होती है –
- जब माल की Supply मोटर-वाहन (Vehicle) द्वारा नहीं की जा रही हो तो|
- सीमा शुल्क से निकलें के लिए पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स या लैंड कस्टम स्टेशन से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन से माल पहुँचाने पर।
- निम्न प्रकार के माल की Supply करने पर – List of Goods
- E-way Bill का Part – B जारी करने की जरुरत नहीं है अगर माल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले या माल वाहक के बीच की दुरी 10 KM से कम हो|
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