GST में E-way Bill कब से लागू होगा –
Update – GST में लाया गया E-way Bill जो माल के आवा-गमन में GST की भूमिका को सुविधा प्रदान करेगा| 50000 रूपये से अधिक के माल के आवागमन के लिए ईवे बिल 1 अप्रैल से लागू हैं|
E-way Bill से जुड़े अन्य नियम –
केन्द्रीय सरकार के द्वारा E-way Bill का नियम केवल Inter State Supply के लिए ही 1 फरवरी 2018 से लाया गया था| लेकिन Portal पर लोड बढ़ने के कारण वह क्रेश हो गया, जिसके कारण कोई भी व्यापारी ई-वे बिल Generate नहीं कर पाया| अब 1 अप्रैल से यह लागू हो गया हैं, जिसमे Inter State Supply के लिए व्यापारी ई-वे बिल Generate कर पाएँगे| रही बात Intra State Supply की तो उसके लिए सरकार द्वारा यह नियम बनाए गए है –
- Intra-State Supply यानी राज्य के अन्दर माल की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह अधिकार दिया है की वह 1 फरवरी 2018 से 1 जून 2018 तक के बीच E-way Bill का नियम अपने राज्य में लागू कर सकती है|
- उसके बाद 1 जून 2018 से सभी राज्यों में भी Intra-State Supply यानी राज्य के अन्दर माल की सप्लाई के लिए E-way Bill का नियम अनिवार्य रूप लागू हो जाएगा|
- यह नियम केवल 50 हजार या उससे अधिक मूल्य के माल की सप्लाई के लिए ही लागू होता है, चाहे सप्लाई Inter State हो या Intra State हो|
कौनसे राज्यों ने इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए E-way बिल लागू कर दिया है –
Update – वैसे 13 ऐसे राज्य है जिन्होंने 1 February 2018 से ही Inter State Supply के साथ Intra State Supply के लिए भी E-way Bill जरुरी कर दिया था| लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसकी तारीख आगे बढ़ा दी थी और इसे 1 अप्रैल से लागू किया हैं, तो इन राज्यों में भी 1 अप्रैल से इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों के लिए ई-वे बिल लागू होगा –
- आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh),
- अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh),
- बिहार (Bihar),
- हरयाणा (Haryana),
- झारखंड (Jharkhand),
- कर्नाटक (Karnataka),
- केरल (Kerala),
- पुडुचेरी (Puducherry) (UT))
- सिक्किम (Sikkim),
- तमिलनाडु (Tamil Nadu),
- तेलंगाना (Telangana),
- उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और
- उत्तराखंड (Uttarakhand)
E-way Bill का नियम 50,000 रूपए या अधिक मूल्य के माल की सप्लाई के लिए ही लागू होगा, चाहे सप्लाई Inter State हो या Intra State हो
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